बकाया करों के अधिभार पर 25 से 100 प्रतिशत तक मिलेगी छूटनेशनल लोक अदालत का आयोजन आज

नपानि सिंगरौली द्वारा 12 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के अवसर पर शहर के करदाताओं को बकाया करों के अधिभार सरचार्ज में विशेष छूट का लाभ दिया जाएगा। ननि द्वारा नागरिकों को अपने वर्षों से लंबित बकाया करों का निपटारा करने के लिए यह विशेष अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।
नपानि के उपायुक्त आरपी बैस ने बताया कि वर्ष 2025-26 तक की लंबित बकाया राशि के अधिभार में 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट मुख्य रूप से सम्पत्तिकर, जल प्रभार सहित अन्य उपभोक्ता प्रभारों पर लागू होगी। करदाता निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बकाया राशि जमा कर अधिभार में दी जा रही विशेष छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपायुक्त ने ननि क्षेत्र के समस्त करदाताओं से अपील की है कि वे नेशनल लोक अदालत के इस विशेष अवसर का लाभ उठाते हुए अपने बकाया करों का समय पर भुगतान करें। उन्होंने कहा कि नगर निगम को प्राप्त होने वाला कर राजस्व शहर में सड़क, नाली, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल सहित विभिन्न नागरिक सुविधाओं एवं विकास कार्यों के संचालन और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागरिकों द्वारा समय पर करों का भुगतान करने से नगर निगम को विकास कार्यों को गति देने तथा बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि करों का समय पर भुगतान केवल नागरिकों की जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि शहर के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी भी है। नेशनल लोक अदालत का आयोजन कल शिनवार को प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक सामुदायिक भवन, बैढ़न में किया जाएगा। नगर निगम द्वारा करदाताओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, ताकि नागरिक मौके पर ही अपने लंबित करों का निराकरण करा सकें।

ब्यूरो चीफ :- आशीष सोनी

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